प्रधान मंत्री श्रम मानधन योजना

प्रधान मंत्री श्रम मानधन योजना का उद्देश्य

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र उन 42 करोड़ श्रमकों के पसीने और कठोर परिश्रम से आता है।जो रेहड़ी-पटरी वाले रिक्शा चालक  निर्माण मजदूर कूड़ा बीनने वाले कृषि कामगार बीड़ी बनाने वाले हथकरगा कामगार और चमड़ा कामगार इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगें हुए हैं।
इसी योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृध्दावस्था के दौरान उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी इसलिये आयुष्य भारत के अन्तर्गत स्वस्थ सेवा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये।

पात्रता 

  • वार्षिक आय 15000 रुपये 

आयु पात्रता हेतु

18 वर्ष से 40 वर्ष तक

 प्रमियम दे श्रमिकोे के लिये उम्र के अनुसार 

18 वर्ष की उम्र में शामिल होने पर होने पर 55 रुपये प्रति माह अंशदान कर होगा।
 अन्य सभी के लिये 100 रुपये प्रति माह अंशदान देना होगा।

कितना रुपये पेशन के रुप में सरकार देगीं

सरकार श्रमिकोे को 60 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह देगी। 

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