वरासत ऑनलाइन कैसे करें व कौन से कागजों की जरूरत होती है | Bhu Solver |

 

How to do Varasat online and which documents are required.

जब भूमि  का खातेदार एक पुरूष हो तब  उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा ,जानने से पहले हम जान लेते हैं कि  उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में क्या बदलाव किए गए हैं।


उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत मृतक व्यक्ति की जमीन के कानूनी व जायज वारिस धारा 33 के मुताबिक दर्ज किये जाएंगे ।

पहले नामांतरण खतौनी में  लेखपाल के द्वारा स्वयं कर दिया जाता था या फिर मृतक के वारिसों द्वारा करवा लिया जाता था।जिसमें सरकार को अच्छा खासा विलंब होते  देखा गया था,इस में विलंब होने से  वरासत के मामलों को लेकर वाद विवाद की संभावनाएं दिन पर दिन बढ़ रही थी। इस विलंबता तथा स्वयं का उत्तदायित्व अब निर्धारित कर दिया गया है।जैसा आप वारिसों का नाम ऑनलाइन वरासत आवदेन में करेंगे ,वैसा ही खतौनी में नाम मृतक के साथ पर दर्ज हो जाएंगे।
चलिए सबसे पहले समझते हैं।
हमको किस वेबसाइट पर जाना होगा।

सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर  www.vaad.up.nic.in टाइप करें ।


उसके बाद RCCMS पर क्लिक करें।उसके बाद पेज को ऊपर करेगे।जिसमें ऑनलाइन आवदेन पर क्लिक करेगे।ड्राप मीनू खुलेगा।जिसमेंउत्ताधिकार /वरासत आवदेन पर क्लिक करेगे।



अंत में आपको इस प्रकार का  
इंटरफेस दिखाई देगा।जिसमें आपको मोबाइल नम्बर भरेंगे।तथा OTP भेजें पर क्लिक करेगे।
इस पेज पर आप इस लिंकः वरासत आवदेन पर क्लिक कर डायरेक्ट भी आ सकते हैं।पूर्व प्रॉसेस को इग्नोर किये।







नोट :  ऑनलाइन वरासत  कर्ता ध्यान दे।अद्यतन खतौनी की नकल आवदेन का प्रिंट व निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लेकर यथाशीघ्र सभी कागज संबंधित लेखपाल को दे दे जिससे लेखपाल अग्रिम कार्यवाही हेतु फॉरवर्ड कर सके।

वरासत में उपयोग होने वाले आवश्यक  कागज

Required Documents on varasat
1.राजस्व ग्राम की खतौनी
2.मृत्यु प्रमाण पत्र
3.परिवार रजिस्ट्रर की नक़ल
4.कानूनी व जायज वारिसों के आधार कार्ड की प्रति

Not :-
 मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बनाई जाती है।

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