उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) क्या है व इसका लेखपाल के जीवन में क्या महत्व है।


http://bhi silver.blogspot.com/section -67


 धारा:-67  ग्राम सभा की सम्पत्ति की क्षति उसका दुरुपयोग और गलत अधियोग रोकने की शक्ति।
जैसा धारा 59 व्याख्या करती है कि राज्य सरकार भूमि व अन्य सम्पतियों का अधीक्षण सरंक्षण व प्रबंधन करने हेतु वह भूमि प्रबन्धन समिति व अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौप सकती है।जो राज्य सरकार के अधीन भूमि सम्पत्तियां व अन्य सम्पतियाँ हैं।जिस प्रकार संसद लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है लेकिन राष्ट्रपति को भी इस निकाय में जोड़ा जाता है ।ठीक उसी प्रकार भूमि प्रबंधन समिति में लेखपाल को भी वही दर्जा प्राप्त  है भूमि प्रबन्धन समिति के सदस्य कहलाने का हालकि वह उस ग्राम सभा का नागरिक नहीं होता।लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक लेखपाल को उस समिति का सदस्य  नहीं माना लेखपाल को भूमि प्रबन्धन समिति का सचिव का दर्जा दिया है अब हम कह सकते हैं कि ग्राम सम्पत्ति की समस्त प्रकार से सुरक्षा करना 1 स्थानीय प्राधिकरण 2 भूमि प्रबंधन समिति 3 लेखपाल का दायित्व है।यदि क्षेत्र में जाँच के उपरांत पता पड़ता  है।अतिक्रमण कर्ता द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तो उस की सूचना RC प्रपत्र 19 भर कर  सहायक कलेक्टर को देंगे।
इस सम्बंध में उपधारा 1 के अधीन अतिक्रमण करता को।  अतिक्रमण करता के नाम नोटिस RC प्रपत्र 20 पर भेजा जाएगा।यदि अतिक्रमण कर्ता  उपधारा 3 के अधीन वह निश्चित समय के अन्दर अपने ऊपर आरोप को गलत होने का प्रमाण साबित कर दें।यदि निश्चित समय अबधि के अन्दर यदि अपना बयान नहीं देता है तो बेदखल की कार्यवाही की जायेगी।उपधारा 4 के अधीन यदि उस पर लगें आरोप बे बुनियाद हैं तो कार्यवाही वहीं पर स्थगित कर दी जाएंगी।
उपधारा धारा 3 व 4 के  अधीन सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश दिनांक के 30 दिन के अन्दर कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकता है।

Post a Comment

21 Comments

Unknown said…
Dhara 115 c k ba ray may btao
Unknown said…
अगर सहायक कलेक्टर कार्यवाही न करे तो क्या करे
Sudhakar Rao said…
परिच्छेद 115 सी व धारा 67 एक ही हैं ।धारा 67 (1)उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा है।परिच्छेद 115 सी उत्तर प्रदेश जमीनदारी व भमि विनाश अधिनियम 195 की नियमावली का परिच्छेद है।
Sudhakar Rao said…
यदि आप सहायक कलेक्टर की कार्यवाही से असंतुष्ट हैं तो आप कलेक्टर यहाँ अपील कर सकते हैं।
Ibrahim Ansari said…
DHAARA 67 AGAR KESH LADNA HO TO ISME KITNE TAAREEKH CHALTA HAI
Unknown said…
धारा 67 ख क्या है और इससे किस प्रकार की हानी हो सकती है।
Unknown said…
yadi bedakhal kar diya gaya ho to uspar kis tarah stay le aur use fir s bhumidhar m chdwai
Unknown said…
धारा 67 (1) के तहत 1 साल से कार्यवाही लंबित है जिसमे 8 माह पहले आरसी प्रपत्र 20 जारी किया जा चुका है इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई 1 साल का समय बीत चुका है क्या करना चाहिए

Unknown said…
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67... bedhakli ka aadesh aaya hai, kya kare aab?
Unknown said…
Aaj kal sabhi paisa lekar kam kr de rahe hain .koi kab tak sikayat karega lekhpal hi aajkal sab setalment karwa rahe hain

Unknown said…
Uprc dhara 67(1) me tahsildar mahoday ke dwara jurmana ki rasi evm bedkhli ka notice mila hai vipakshi party ko mgr avi v chakroad ki jamin khali nhi ho payi hai mai kiske yha application du
Anonymous said…
हमारे यहां लोग ग्राम पंचायत की सुरक्षित जमीन पर मकान बनाकर कब्जा किया है लेखपाल द्वारा धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है इसमें अब आगे क्या होगा बताने का कष्ट करें
Anonymous said…
Koi kisi prakar action nahin hota hai
Anonymous said…
RC prapatra 20 ka notice Kaise aaega
Anonymous said…
U P POWER CORPORATION NA HAMRI LAND MAIN AGREMENT SA JADA KABJA KA LIYA TO HUM KAUN SE DHAR SA BALACNE LAND LE SAKTE HAI
Anonymous said…
Sar agar koi gramsabha ki jamin par kbja hai jo ki oo jamin janwar ke marne p phekne wali jamin hai to kya oo jamin dusre jagh di ja sakti hai y wahi khali karaya jayega🙏
Nemsingh said…
कई बार शिकायत की है लेकिन सिर्फ कागजों में समस्या का समाधान दिखा देते हैं रियल समाधान नहीं हुआ है हम यह चाहते हैं अगर समाधान हो गया है तो उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाए तो किस शिकायत की थी ग्राम सभा की जमीन को लेकर जो आज भी दबंगों के कब्जे में है
Anonymous said…
एक बार सहायक कलेक्टर के यहां से यदि धारा 67 समाप्त हो जाती है तो क्या पुनः धारा 67 की कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है
Singh sonu said…
एक बार जिस व्यक्ति ऊपर 67 की कार्रवाई समाप्त हो जाती है क्या पुनः उसी व्यक्ति के ऊपर 67 की कार्यवाही की जा सकती है
Anonymous said…
अगर कोई ब्यक्ति गड़ही की जमीन पर अबैध तरीके से मकान बना लिया तो उसके कब्जे से किस तरह से मुक्त करवाया जा सकता है